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शासन के आदेश क्रमांक एफ/12-7/2018/सत्रह/मेडी-3, दिनांक 05/10/2018 के तहत राज्य बिमारी सहायता निधि योजना आयुष्मान भारत योजना "निरामयम " में समाविष्ट हो जावेगी| अतः दिनांक 31/03/2019 की मध्यरात्री 12 बजे से शासकीय महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत नवीन प्रकरणों का पंजीयन/स्वीकृत नहीं कर सकेंगे"
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